Rashtrapati - President of India
Topic Summary
The President (Rashtrapati) is the nominal head of state and Commander-in-Chief of Armed Forces.
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Elected indirectly for 5 years by an Electoral College.
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Holds Executive, Legislative, Judicial, Emergency, and Diplomatic powers.
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Can be removed by Impeachment for violating the Constitution.
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Topic Content
भारत के राष्ट्रपति (Rashtrapati – President of India)
भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्र के प्रमुख (Head of State) और सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander of Armed Forces) होते हैं। यद्यपि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, फिर भी राष्ट्रपति भारत की नाममात्र कार्यपालिका (Nominal Executive Authority) माने जाते हैं।
चुनाव और कार्यकाल (Election & Tenure):
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राष्ट्रपति का चुनाव Electoral College (निर्वाचक मंडल) करता है, जिसमें चुने हुए सांसद और विधायक शामिल होते हैं।
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कार्यकाल: 5 वर्ष, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
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न्यूनतम आयु: 35 वर्ष
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भारतीय नागरिक होना आवश्यक और लोकसभा चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of President):
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Executive Powers (कार्यपालिका शक्तियाँ) – प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG, UPSC सदस्यों की नियुक्ति।
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Legislative Powers (विधायी शक्तियाँ) – संसद को बुलाना और भंग करना, संयुक्त सत्र को संबोधित करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना।
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Judicial Powers (न्यायिक शक्तियाँ) – क्षमा (Pardon), दंड स्थगन (Reprieve), दंड रूपांतरण (Commutation), आदि देना।
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Emergency Powers (आपातकालीन शक्तियाँ) – राष्ट्रीय आपातकाल (Art. 352), राज्य आपातकाल (Art. 356), वित्तीय आपातकाल (Art. 360)।
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Diplomatic Powers (कूटनीतिक शक्तियाँ) – भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करना, संधियों व समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
महाभियोग (Impeachment):
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संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को Impeachment Process द्वारा हटाया जा सकता है।
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यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है।